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16th May 2024

जिले में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों व प्रतिष्ठानों को खुलने की दी अनुमति कलेक्टर रणबीर शर्मा ने शर्तो के साथ दी …..

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अनिवार्य सेवाओं की आपुर्ति के साथ अब केवल शनिवार को रहेगा पुर्ण लाॅकडाउन

IN AMIR KHAN

सूरजपुर

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के आदेश पर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन 07 अगस्त से आगामी आदेष तक दिन शनिवार को छोड़कर प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक करने की अनुमति प्रदान की गई हैं। जारी आदे अनुसार प्रत्येक शनिवार को अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए (मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) प्रष्ठिानों के संचालन की अनुमति होगी।आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियाँ जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगी-पान ठेला, पान दुकान का संचालन, ब्यूटी पार्लर एवं सैलून, होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने एवं सामूहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा टेक अवे की सुविधा रहेगी। व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।

सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाईन एवं डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थल, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।  जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामूहिक रूप से चैक-चैराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित हैं। आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।

दुकानों एवं संस्थानों के खुलने एवं बंद करने की समय-सीमा-सब्जी, फलों की दुकानें प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक। डेयरी, दूध, पनीर की दुकानें प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं अपरान्ह 4.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक। चैपाटी, चाट, पकौड़ी ठेला अपरान्ह 3.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक। योगा इस्टीट्यूट, जिम प्रातः 5.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से 8.00 बजे तक। माल वाहकों को सामान लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक होगी। सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों,  संस्थानों, आवश्यक सेवाओं की सामान्य रूप से पूर्ववत् खुलने एवं बंद करने की अनुमति होगी-  मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण की बिक्री व रिपेयर, मेडिकल के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, लैब, राईस मिल, पेट्रोल पम्प, रसोई गैस सेवायें, बैंक एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई.टी. रिपेयर (स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति), डी.टी.एच. एवं केबल टीवी सेवाएं, राशन दुकानें (पी.डी.एस.), फूड प्रोसेसिंग (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार जिले के अंदर परिवहन चालू रहेगी।

हाईवे ढाबे (टेक अवे सेवा प्रदान करेंगे।) सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश एवं शर्ते- दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें। सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये। सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाये। दुकान को खोलने पर प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक ग्राहक हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करे।

दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटखा, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया हैं।….

दुकान परिसर में 6 फिट (2 गज) की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा ग्राहकों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगायेंगे। घर में ही रहकर कार्य करे। सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की जैसे-दरवाजा, हैण्डल आदि की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जाये। बड़ी सार्वजनिक सभा एव मंडली पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। विवाह संबंधी कार्यक्रम में पचास व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार, अन्त्येष्टि जैसे आयोजनों अधिकतम संख्या बीस होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना, औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवथा सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा। समस्त कारखाना, औद्योगिक संस्थान के संचालक एवं प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर से लेंगे एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देंगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी व्यापारी नो मास्क नो सामाग्री एवं पेट्रोल, डीजल व्यवसायी नो मास्क नो ईंधन का पालन करेंगे।

होम क्वारंटाईन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। 

उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर अधिकतम अर्थदण्ड (जुर्माना) आरोपित किया जायेगा एवं संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 , भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 , महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिले में कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

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