ब्रेकिंग न्यूज़: सूरजपुर में उप अभियंता निलंबित!
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सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के उप अभियंता किशोर कुमार खलखो को मतदान सामग्री वितरण के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, किशोर कुमार खलखो (उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग ओड़गी) को कार्यालयीन आदेश के तहत सेक्टर क्रमांक 08 (ग्राम पंचायत बेदमी, करवां, मसनकी) में निर्वाचन कार्यों के लिए तैनात किया गया था। 22 फरवरी को जनपद पंचायत ओड़गी में मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान वे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ऐसे में चुनावी कार्यों में लापरवाही प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन मानी जाती है। किशोर कुमार खलखो की गैरहाजिरी को गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर एस जयवर्धन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है।
निलंबन के तहत कार्रवाई
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान किशोर कुमार खलखो का मुख्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग सूरजपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन की सख्ती जारी
आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रशासन की पैनी नजर सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली पर है। चुनाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। कलेक्टर एस जयवर्धन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।