IN AMIR KHAN
(मध्य प्रदेश) – जिला प्रशासन के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल लाइसेंस प्राप्त सब्जी व्यापारी इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी बाजार से काम कर सकते हैं। बाजार का परिचालन समय भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है।
यह आदेश जिलाधिकारी मनीष सिंह ने मंगलवार को जारी किए हैं।
व्यापारियों और लोडरों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और किसानों की उपज को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से थोक विक्रेताओं और ट्रेडिंग एजेंटों द्वारा बेचा जाएगा। प्राधिकरण ने लोगों के आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
नए आदेशों के अनुसार बाजार में लोडिंग वाहनों का प्रवेश बुकिंग के आधार पर रहेगा। अधिकारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है जिसमें सैनिटाइटर का उपयोग करना, मास्क और दस्ताने पहनना और सामाजिक दूर करने के मानदंडों को लागू करना शामिल है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निर्देश के अनुसार, “उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भारत दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।”
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