लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बताया, मांगी रिपोर्ट…….केरल सरकार के रेस्तरां खोलने और बस चलाने पर केंद्र ने……………..
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केरल- गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी गई जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं।
केरल सरकार ने जिन अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी है उनमें स्थानीय कार्यशालाओं, हज्जाम की दुकान, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगर निकाय के तहत आने वाले एमएसएमएई, शहरों एवं कस्बों में थोड़ी दूरी की बस यात्रा, चार पहिया वाहन की पिछली सीट पर दो यात्रियों और स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करना शामिल है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यह गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को हल्का करना और आपदा प्रबंधन कानून के तहत 15 अप्रैल को जारी उसके आदेश का उल्लंघन करना है। केरल सरकार ने दो क्षेत्रों में कोविड-19 के संबंध में लागू बंद की पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है जिसके तहत सोमवार से सम-विषम आधार पर निजी वाहनों समेत अन्य को तथा होटलों में बैठकर खाना खाने की सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के दो मामले सामने आए थे जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 401 हो गई है जबकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
पाथानामिथिटा, एरनाकुलम और कोल्लम जिलों को ऑरेंज ए जोन में रखा गया है और यहां 24 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जाएगी, जबकि ऑरेंज बी जिलों अलाप्पुजा, त्रिवेंद्रम, पलाक्कड, वायनाड और त्रिस्सुर ने सोमवार से ही लोगों को कुछ राहतें मिल जाएंगी।
राज्य के दो जिले कोट्टयम और इडुक्की को ग्रीन जोन में रखा गया है और यहां के लोगों को सोमवार से प्रतिबंधों से काफी हद तक राहत मिल जाएगी।
निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर (विषम संख्या) वाली गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ईवन नंबर (सम संख्या) वाली गाड़ियों से लोग बाहर जा सकेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों और आपात स्थिति में ऑड-ईवन से छूट दी जाएगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं, जबकि दोपहिया वाहन पर एक की व्यक्ति सवारी कर सकती है। परिवार के सदस्य को पीछे बिठाने की छूट होगी।
जिले के भीतर कम दूरी की बसें चलेंगी और इनमें सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। बस में जितनी सीटें उतनी ही सवारी होगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा बस में सवार होते समय सभी यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर देना होगा।
नाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ शनिवार और रविवार को खुल पाएंगी, दुकान में एक बार में दो से अधिक लोग कतार में नहीं होंगे और एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कॉस्मेटिक और ब्यूटी थेरेपी सेवा पर रोक जारी रहेगी।
खेती किसानी से संबंधित सभी काम लोग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कामकाज शुरू हो जाएगा और लाभार्थियों को उनके घर जाकर पौष्टिक आहार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत काम चलेगा। सड़क निर्माण, भवन निर्माण और छोटे उद्योगों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा।
ट्रेन सेवा पर रोक जारी रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमाघर, मॉल्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, वार आदि बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। शादी और अंतिम संस्कार के अलावा किसी और मकसद से 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे।